सुप्रीम कोर्ट ने की CBI के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज, कहा - सभी पहलुओं की होगी जांच

Supreme Court dismisses Maharashtra government plea against CBI FIR on Anil Deshmukh
सुप्रीम कोर्ट ने की CBI के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज, कहा - सभी पहलुओं की होगी जांच
अनिल देशमुख मामला सुप्रीम कोर्ट ने की CBI के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज, कहा - सभी पहलुओं की होगी जांच
हाईलाइट
  • सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख पर सीबीआई की प्राथमिकी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति, एक अधिकारी की बहाली के संबंध में दो पैराग्राफ को रद्द करने की मांग की गई थी।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने कहा कि वह एक संवैधानिक अदालत के निर्देश को कमजोर नहीं कर सकता, जिसने एजेंसी के लिए एक रेखा खींचकर सीबीआई जांच का आदेश दिया था कि किस पहलू पर जांच की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि सीबीआई को आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करनी है और इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। आगे कहा गया कि यह एक संवैधानिक न्यायालय की शक्तियों को नकारने जैसा होगा।

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता राहुल चिटनिस ने कहा कि राज्य ने सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस ले ली है और जांच के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश बार और रेस्तरां से धन जमा करने के आरोपों तक सीमित था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति लागू होती है तो संवैधानिक अदालत द्वारा पारित निर्देशों का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

न्यायमूर्ति शाह ने आगे सवाल किया, कौन सी सरकार जांच के लिए सहमति देगी जहां उनके गृह मंत्री शामिल हैं? उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को कहा था कि सीबीआई पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग और मुंबई पुलिस बल में वाजे की बहाली की जांच कर सकती है।

(आईएनएस)

Created On :   18 Aug 2021 1:00 PM GMT

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