तरुण तेजपाल मामला : महिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह की मांग की

Tarun Tejpal case: woman demands cross-examination through video conferencing
तरुण तेजपाल मामला : महिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह की मांग की
तरुण तेजपाल मामला : महिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह की मांग की
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नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन शोषण मामले में कथित पीड़िता ने कोविड-19 महामारी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) की मांग की है। तेजपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी वर्चुअल जिरह पर कड़ी आपत्ति जताई।

गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और आर. सुभाष रेड्डी के साथ न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि पीड़िता फेफड़ों की समस्या से पीड़ित है और वह कोविड-19 महामारी के दौरान फिलहाल यात्रा नहीं कर सकती हैं।

तेजपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। सिब्बल ने दलील दी कि महिला मुकदमे का सामना नहीं करना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें फेफड़ों की कोई समस्या नहीं है।

न्यायमूर्ति शाह ने सिब्बल को कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या गलत है? हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

सिब्बल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें अभियुक्त चाहता है कि तेजी से मुकदमे को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल मुकदमे को विस्तार (आगे बढ़ाने) दिए जाने के खिलाफ है। मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह का समर्थन किया।

पीठ ने तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। गोवा पुलिस ने 2013 के कथित यौन शोषण मामले में तेजपाल के खिलाफ ट्रायल पूरा करने के लिए और मोहलत मांगी है।

इससे पहले 19 अगस्त 2019 को तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका को खारिज करते हुए यौन उत्पीड़न के इस मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने गोवा की निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली थी। साथ निचली अदालत को निर्देश दिया था कि मामले में छह महीने में ट्रायल पूरा किया जाए।

ट्रायल कोर्ट को इस साल दिसंबर तक मामले में कार्यवाही पूरी करनी है।

एकेके/एएनएम

Created On :   5 Oct 2020 6:01 PM IST

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