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उप्र: बांदा में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी चाचा फरार

हाईलाइट
- घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया था आरोपी
- बच्ची की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज
डिजिटल डेस्क, बांदा। उत्तरप्रदेश के बांदा जिले के पैलानी कस्बे में गुरुवार को एक 3 साल की बच्ची के साथ उसके रिश्ते के चाचा ने कथित रूप से दुष्कर्म किया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी।
पैलानी थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बलजीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि दुष्कर्म गुरुवार दोपहर को तब हुआ, जब तीन साल की बच्ची अपने घर के बाहर दरवाजे पर खेल रही थी। उसका रिश्ते का चाचा रवि सोनी (23) उसे टॉफी देने के बहाने अपने घर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
सिंह ने आगे कहा कि जब बच्ची अपने घर पहुंची तो खून का अत्यधिक रिसाव हो रहा था, जिससे घटना का खुलासा हुआ और बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी लाल भरत कुमार पाल ने कहा कि घटना के बाद से आरोपी युवक गांव से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।