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15 प्रतिशत से नीचे लाइन लॉस वाले गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली : उप्र ऊर्जा मंत्री

हाईलाइट
- 15 प्रतिशत से नीचे लाइन लॉस वाले गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली : उप्र ऊर्जा मंत्री
लखनऊ, 18 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि शहरों की तरह गांवों में भी 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी, जहां पर 15 प्रतिशत से कम लाइन लास होंगी।
ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि सरकार गांवों के जर्जर तार भी प्राथमिकता में बदलेगी। इसके लिए जनसहभागिता की जरूरत है, उन्होंने अनुरोध किया कि सभी लोग इस का हिस्सा बनें जिससे गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के अभियान को गति दी जा सके। साथ ही ऊर्जा विभाग ने गांवों को 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। जहां पर 15 प्रतिशत से कम लाईन लास हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ओडीओपी के जरिये गांवों के आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करने के अभियान में जुटी है। गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बिजली की निर्बाध उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों, प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। ग्राम पंचायतें इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर अपने गांव को 24 घंटे की आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों के सभी जर्जर तार सरकार पहले बदलेगी, यहां की व्यवस्था भी पूरी तरह सुदृढ़ की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग अब उपकेन्द्रवार अपने उपक्रमों की समीक्षा करेगा। ऊर्जा विभाग ने ऐसा तंत्र विकसित भी कर लिया है जिससे किसी भी उपकेन्द्र की शक्ति भवन से सीधे समीक्षा की जा सकती है। हम अपने हर उपकेंद्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने में बेहतर काम करने वाले कर्मिकों को इनाम भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, उन्हें विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लिए किसी का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पूरे तंत्र में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।