शराब घोटाला मामला: 'मुझे न्याय की उम्मीद नहीं...', अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को लिखा पत्र, अदालत में पेश न होने का किया ऐलान

मुझे न्याय की उम्मीद नहीं..., अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को लिखा पत्र, अदालत में पेश न होने का किया ऐलान
अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद नहीं है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार (27 अप्रैल) को बड़ा बयान दिया है। यह बयान शराब नीति मामले को लेकर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। वह अब अदालत के सामने पेश नहीं होंगे और न ही अपने वकील के जरिए बात रखेंगे। आपको बता दें कि, पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक चिट्ठी भी लिखी है।

'मुझे न्याय की उम्मीद नहीं...'

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने यह फैसला किया है कि मैं इस मामले में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और न ही कोई दलील पेश करूंगा।

केजरीवाल को किस बात की चिंता?

केजरीवाल ने कहा कि यह “कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट” यानी हितों के टकराव का मामला है। उन्होंने बताया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। इस पैनल में 700 से ज्यादा वकील हैं लेकिन सबसे ज्यादा केस जस्टिस शर्मा के बच्चों को मिलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तुषार मेहता सरकारी वकीलों को केस बांटते हैं। इसके आगे उन्होंने सवाल उठाया कि जब केस देने वाला वही व्यक्ति, अदालत में जज के सामने खड़ा होगा तो क्या उन्हें सही न्याय मिल पाएगा?

'मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी'

केजरीवाल ने कहा कि उनका जस्टिस शर्मा से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते तो बड़ा वकील रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी।

निचली अदालत ने किया था केजरीवाल को बरी

मालूम हो कि, शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर फिलहाल बहस चल रही है। लेकिन आज केजरीवाल ने कोर्ट में पेश न होने का बड़ा फैसला लिया है।

Created On :   27 April 2026 11:12 AM IST

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