राज्यसभा उपचुनाव: 5 नवंबर को हरदीप पुरी के नाम हो सकती है MP की राज्यसभा सीट, दो नामांकन खारिज

5 नवंबर को हरदीप पुरी के नाम हो सकती है MP की राज्यसभा सीट, दो नामांकन खारिज
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा ने 3 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे नामांकन पत्रों की जांच की। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को वैध मानते हुए स्वीकार कर लिया गया।

तीन लोगों ने उठाई थी आपत्ति

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांते सायन्ना, हेमंत कटारे और राजकुमार लोहानी ने हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्तिकर्ताओं ने मुख्य रूप से उनके द्वारा जमा किए गए फॉर्म-26 के शपथपत्र को अधूरा और अमान्य बताया था। इस संबंध में लिखित आपत्तियां भी प्रस्तुत की गई थीं, जिन्हें रिकॉर्ड में शामिल किया गया।

रिटर्निंग ऑफिसर ने आपत्तिकर्ताओं की दलीलें सुनीं और हरदीप सिंह पुरी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इसके बाद सभी आपत्तियों, प्रस्तुत जवाबों और संबंधित दस्तावेजों पर विचार किया गया।

जांच में सही पाया गया शपथपत्र

रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के मुताबिक, आपत्तियों और उपलब्ध दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 और 34 के अनिवार्य प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं मिला। साथ ही, धारा 36(2) के तहत नामांकन खारिज करने का कोई आधार भी नहीं पाया गया।

आदेश में कहा गया है कि फॉर्म-26 के शपथपत्र और मतदाता सूची से संबंधित विवरणों की भी जांच की गई। इसमें शपथपत्र पूर्ण पाया गया। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया।

5 नवंबर को नाम वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचन की संभावना

नामांकन प्रक्रिया में दो अन्य राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि हरदीप सिंह पुरी का नामांकन सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए स्वीकार किया गया है। अब 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद यदि कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं रहता है तो हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।

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