धूल रोधी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर एनबीसीसी को भेजा नोटिस

Notice sent to NBCC for non-compliance of anti-dust guidelines
धूल रोधी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर एनबीसीसी को भेजा नोटिस
दिल्ली सरकार धूल रोधी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर एनबीसीसी को भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को उसके विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के राष्ट्रीय राजधानी में भवन पुनर्विकास स्थल पर 14-सूत्रीय धूल-विरोधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार दोपहर को साइट का निरीक्षण किया और मीडिया को बताया, हमने देखा कि अधिकांश नियमों और 14-बिंदु एंटी-डस्ट दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, और एक एंटी-स्मॉग गन के साथ एक टिन शेड भी है। लेकिन हमें साइट पर कुछ ढीली रेत मिली है जिसका इलाज किया जाता है बस उस पर पानी छिड़का जा रहा है जबकि उसे जाल से ढंकना चाहिए था। इसके अलावा, हमने यह भी देखा कि साइट पर काम करने वालों को मास्क नहीं दिया जा रहा है। हमने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके बारे में सूचित कर दिया है और अगर दो दिनों में आवश्यक नियमों का पालन किया जाता है, तो जुर्माना लगाया जाएगा।

अपने धूल विरोधी अभियान (7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर) के तहत, दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी निर्माण एजेंसियों दोनों के लिए शहर में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दिशानिर्देशों के एक सेट का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।मंत्री ने कहा, हमारी टीमें नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थलों का दौरा कर रही हैं, और अब तक हमने 522 साइटों का दौरा किया है। इनमें से 357 से अधिक साइटों को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पाया गया। हमें 165 साइटें मिली हैं जहां दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और हमने इन साइटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के तहत नामित टीमों ने अब तक 522 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है, जिसमें 165 निर्माण स्थलों पर दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले राय ने प्रगति मैदान सुरंग निर्माण स्थल और उत्तरी दिल्ली मेट्रो मॉल निर्माण स्थल का दौरा किया था।

(आईएएनएस)

 

Created On :   13 Oct 2021 7:00 PM GMT

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