तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिलबालाजी को राहत, मद्रास हाईकोई ने ईडी के समन को किया खारिज

Relief to Tamil Nadu Energy Minister Senthilbalaji, Madras High Court rejects ED summons
तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिलबालाजी को राहत, मद्रास हाईकोई ने ईडी के समन को किया खारिज
तमिलनाडु राजनीति तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिलबालाजी को राहत, मद्रास हाईकोई ने ईडी के समन को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी. सेंथिलबालाजी को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के बाद राहत मिली है। कुछ साल पहले स्थानीय पुलिस द्वारा सेंथिलबालाजी और दो अन्य के खिलाफ नौकरी के लिए धोखाधड़ी के मामलों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

न्यायमूर्ति टी. राजा और न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने सेंथिलबालाजी और सह-आरोपी बी. षणमुगम और आर.वी. अशोक कुमार को 29 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से ईडी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का भी अनुरोध किया था।

ईडी ने 29 जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दर्ज किया गया था। ईडी ने तमिलनाडु की अपराध शाखा द्वारा पूर्व अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए ड्राइवरों और कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लेने के आरोप में तीन प्राथमिकी दर्ज करने का संज्ञान लिया था।

(आईएएनएस)

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Created On :   1 Sep 2022 12:30 PM GMT

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