निलंबित आईपीएस अधिकारी पर देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

SC on use of sedition law on suspended IPS officer
निलंबित आईपीएस अधिकारी पर देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित
सुप्रीम कोर्ट निलंबित आईपीएस अधिकारी पर देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित
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  • निलंबित आईपीएस अधिकारी पर देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को एक परेशान करने वाली चलन की ओर इशारा किया, जहां पुलिस अधिकारी सत्ता में पार्टी का साथ देते हैं। बाद में जब कोई अन्य राजनीतिक दल सत्ता में आता है, तो उन्हें निशाना बनाया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है, तो पुलिस अधिकारी उनका साथ देते हैं। फिर, जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है, जिसे रोकने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने आगे कहा कि यह देश में एक बहुत ही परेशान करने वाला चलन है और इसके लिए पुलिस विभाग भी जिम्मेदार है।

शीर्ष अदालत ने एक निलंबित वरिष्ठ एडीजी रैंक के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिनके खिलाफ दो आपराधिक मामले (राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति जमा करना) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर किया गया है।

शीर्ष अदालत ने पुलिस को मामलों में सिंह को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, उन्होंने सिंह को जारी जांच में एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एफ.एस. निलंबित पुलिस अधिकारी की ओर से नरीमन और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और राकेश द्विवेदी पेश हुए।

शहर की पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक लिखित शिकायत के आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है, जिसमें कथित तौर पर उनके पास से कथित दस्तावेज जब्त किए गए थे, जो सरकार के खिलाफ साजिश का संकेत देते थे।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दो अलग-अलग याचिकाओं पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   26 Aug 2021 4:30 PM IST

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