Bengal News: कलकत्ता हाईकोर्ट से TMC को मिली बड़ी राहत, 21 जुलाई को 'बिड़ला तारामंडल' के पास कार्यक्रम करने की दी इजाजत

कलकत्ता हाईकोर्ट से TMC को मिली बड़ी राहत, 21 जुलाई को बिड़ला तारामंडल के पास कार्यक्रम करने की दी इजाजत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। ममता बनर्जी की पार्टी TMC (तृणमूल कांग्रेस) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी पार्टी ने 21 जुलाई को दक्षिण कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने रैली करने की अनुमति मांगी थी उस पर कोर्ट ने कहा कुछ शर्तों के साथ आप बिड़ला तारामंडल के पास सड़क के एक हिस्से में कार्यक्रम कर सकते हैं। बता दें, तृणमूल कांग्रेस हमेशा से विक्टोरिया हाउस के सामने रैली करती है क्योंकि 21 जुलाई 1993 में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी इसलिए इस तारीख को टीएमसी पार्टी 'शहीद दिवस' के रूप में मनाती चली आ रही है।

TMC पार्टी हाईकोर्ट क्यों गई?

कोलकाता में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांत बनाए रखने के लिए पुलिस कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए हैं। जिससे टीएमसी को रैली करने की इजाजत नहीं मिल रही थी इसलिए ममता की पार्टी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने टीएमसी को कुछ शर्तों के साथ 21 जुलाई को बिड़ला तारा मंडल के एक हिस्से में कार्यक्रम करने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:00 बजे शुरू होकर दोपहर 3:00 से 3:30 बजे के बीच अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाना चाहिए।

कल्याण बनर्जी ने क्या कहा था?

वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस से 4 साल से लोकसभा सांसद रहे कल्याण बनर्जी ने इस मामले को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू करना गैर-कानूनी है। ऐसा लगता है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी लोगों के लोकतांत्रिक रूप से इकट्ठा होने और संगठित विरोध प्रदर्शनों से डरते हैं।

1993 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। कांग्रेस के टूटने के बाद टीएमसी पार्टी बनी थी उसने यह प्रक्रिया अब तक जारी रखा है।

Created On :   15 July 2026 7:19 PM IST

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