अदालत का बड़ा फैसला: राहुल गांधी को बड़ी राहत! मानहानि केस में बरी, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की अदालत से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मानहानि के एक पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यह मामला अमित शाह को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा था। फैसला आते ही अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी छा गई। कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाए और नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं, राहुल गांधी के वकील ने कहा कि शिकायत करने वाला पक्ष अपने आरोप साबित नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया।
2018 में दर्ज हुआ था मामला
आपको बता दें कि, यह पूरा मामला साल 2018 का है। उस समय बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले विजय मिश्रा ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। वह उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। इसी के बाद उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी
इस मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत पहुंचे थे। फरवरी 2024 में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उस समय उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने खुद को निर्दोष भी कहा था। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई जारी रही।
आरोप साबित नहीं कर पाया शिकायत करने वाला पक्ष
मालूम हो कि, मामले में गवाही और दूसरे जरूरी कानूनी काम पूरे होने के बाद अंतिम बहस हुई। राहुल गांधी के वकील ने अदालत में कहा कि शिकायत करने वाला पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसला आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर जश्न मनाया। ढोल की थाप पर नाचते हुए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।
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