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टोक्यो ओलंपिक के लिए 80 फीसदी आयोजन स्थल सुरक्षित : तोशिरो मुटो

हाईलाइट
- टोक्यो ओलंपिक के लिए 80 फीसदी आयोजन स्थल सुरक्षित : तोशिरो मुटो
डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक 2020 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशिरो मुटो ने शुक्रवार को कहा कि ओलंपिक खेलों के लिए 80 फीसदी आयोजन स्थल सुरक्षित किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक को 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मुटो ने पत्रकारों से कहा कि नए नेशनल स्टेडियम सहित जिन आयोजन स्थलों को सुरक्षित किया गया है, उनमें दूसरे अन्य सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बातचीत जारी है।
मुटो ने कहा, हम समान स्थलों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। समायोजन अभी भी कायम है, लेकिन हम उन 80 फीसदी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं, जोकि हम मूल रूप से उपयोग करने वाले थे। मुटो ने आगाह किया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि खेल 2021 में हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी प्रतिबद्धता व्यक्त की कि टोक्यो 2020 एक सुरक्षित खेलों की मेजबानी के लिए हर सभी उपायों पर गौर करेगा।
उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में यह वादा कर सकता है कि 2021 में ओलंपिक और पैरालंपिक किसी भी परिस्थिति में सुनिश्चित रूप से 100 फीसदी होंगे। लेकिन हमें यह प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है कि हम अगले साल खेल शुरू करेंगे। जब तक हमारे पास कोविड-19 के खिलाफ पर्याप्त उपाय हैं, हम 2021 में खेलों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।