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ओलम्पिक में विरोध प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर जारी बैन : रिपोर्ट

हाईलाइट
- ओलम्पिक में विरोध प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर जारी बैन : रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भविष्य में ओलम्पिक खेलों के दौरान प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर बैन का नियम जारी रहेगा। अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जर्मन लीग में भी कुछ फुटबाल खिलाड़ियों ने मैदान पर जॉर्ज को श्रद्धांजलि दी। 46 साल के जॉर्ज की 25 मई को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।
डेली टैलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, आईओसी ने गाइडलाइंस के नियम 50 का जिक्र करते हुए कहा है कि वह खेलों के महाकुंभ को तटस्थ तौर पर देखना चाहती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बेशक टोक्यो ओलम्पिक अगले साल तक के लिए स्थगित हो गए हैं लेकिन इन खेलों से संबंधी जनवरी में जो गाइडलाइंस बनाई गई थीं वो जारी रहेंगी।
आईओसी एथलीट कमिशन द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के नियम 50 के मुताबिक, ओलम्पिक स्थल पर किसी भी तरह के राजनैतिक, धार्मिक, नस्लीय प्रदर्शन की मंजूरी नहीं है। इसका मतलब है कि एनएफल के कोलिन काएपेर्निक द्वारा नस्लवाद के खिलाफ अमेरिका में किया जा रहा विरोध प्रदर्शन अगर ओलम्पिक में किया जाता है तो वह सजा योग्य होगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।