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IOA अध्यक्ष के लिए 2021 में चुनाव नहीं लडूंगा : सुधांशु मित्तल

हाईलाइट
- आईओए अध्यक्ष के लिए 2021 में चुनाव नहीं लडूंगा : सुधांशु मित्तल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA) के उपाध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने एक बार फिर अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के साथ अपने मतभेदों को हवा दी है और अंर्तराष्ट्रीय ओलम्पिक संघ (आईओसी) को पत्र लिख कर कहा है कि IOA अध्यक्ष के गलत कामों को उजागर होना चाहिए। मित्तल ने पहले आईओसी के एथिक्स कमिशन को पत्र लिख कहा था कि वह बत्रा को हॉकी और ओलम्पिक से बैन कर दें। इसके बाद बत्रा ने बाख को पत्र लिख मित्तल के आरोपों को गलत बताया था।
अब मित्तल ने बाख को पत्र लिखा है और कहा है, बत्रा के छोटे जवाब ने उनके गलत कामों की पोल खोल दी है, चूंकि वो मेरी शिकायत को तथ्यों के साथ खारिज नहीं कर सके इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से मेरी शिकायत के उद्देश्य पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा, बत्रा द्वारा आपको भेजे गए संदेश में उन्होंने माना है कि वह हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य हैं, उनके इस कबूलनामे में भारतीय राष्ट्रीय खेल कोड - 2011 का उल्लंघन हुआ है, जिसके मुताबिक किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ की जनरल एसेंबली में उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है।
मित्तल ने साथ ही कहा कि वह 2021 में IOA अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की रेस में नहीं हैं इसलिए बत्रा इस मुद्दे को लेकर आराम से रह सकते हैं। उन्होंने लिखा, मैं उनके विस्तारित जवाब का इंतजार करूंगा ताकि मैं इसके बाद अपने सभी पत्ते खोल सकूं और तथ्य तथा कागजों से उनके झूठ का पदार्फाश कर सकूं।
मित्तल ने कहा था कि 2017 में जब IOA के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था तब बत्रा द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने साथ ही कहा था कि बत्रा IOA अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। बत्रा ने हालांकि मित्तल के आरोपों को गलत बताया था। बाख को भेजे गए संदेश में कहा था कि मित्तल का ढाई साल बाद इस मुद्दे को उठाना काफी निराशाजनक है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।