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पुर्तगाल ग्रां प्री : हेमिल्टन ने हासिल की 92वीं जीत, शूमाकर का रिकार्ड तोड़ा

हाईलाइट
- पुर्तगाल ग्रां प्री : हेमिल्टन ने हासिल की 92वीं जीत, शूमाकर का रिकार्ड तोड़ा
डिजिटल डेस्क, अल्ग्रेव (पुर्तगाल)। लुइस हेमिल्टन ने रविवार को पुर्तगाल ग्रां प्री पर कब्जा कर अपनी 92वीं रेस जीती और इसी के साथ माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा रेस जीतने के रिकार्ड को तोड़ा। अपनी 97वीं पोल पोजीशन के साथ शुरुआत करने वाले मर्सिडीज के हेमिल्टन ने अल्ग्रेव इंटरनेशनल सर्किट में शुरुआत में बढ़त खो दी थी, लेकिन वापसी करते हुए रिकार्ड जीत अपने नाम की।
हेमिल्टन शुरुआत में संघर्ष करते रहे और उनकी टीम के साथी वेटारी बोटास ने बढ़त ले ली। इस बीच बारिश भी आ गई। पहली लैप में बढ़त लेने के बाद बोटास को मैक्लारेन के कार्लोस सैंज ने पीछे छोड़ दिया। बोटास ने छठी लैप में फिर बढ़त ले ली और हेमिल्टन ने भी कार्लोस को पीछे छोड़ दिया। यहां बारिश रुक गई थी। हेमिल्टन ने आखिरकार 20वीं लैप में बोटास को पीछे छोड़ दिया। वह बोटास से 10 सेकेंड आगे थे। बोटास काफी कोशिश कर रहे थे लेकिन अंत मे हेमिल्टन ने ही जीत हासिल की।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।