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टोक्यो ओलम्पिक 2021 में होंगे या रद्द होंगे : सीनियर आईओसी अधिकारी

हाईलाइट
- टोक्यो ओलम्पिक 2021 में होंगे या रद्द होंगे : सीनियर आईओसी अधिकारी
डिजिटल डेस्क, ब्रूसेल्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पक समिति (आईओसी) की कॉरडिनेशन समिति के चेयरमैन पिएरे ओलीवर बेकर्स -वियुजांट ने कहा है कि टोक्यो ओलिम्पक 2021 में तय की गई तारीखों पर होंगे अन्यथा इन्हें रद्द किया जाएगा। ओलीवर ने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि खेल अगले साल 23 जुलाई को शुरू हो जाएंगे और उन्होंने साथ ही कहा कि इस स्तर के टूर्नामेंट को एक बार से ज्यादा स्थगित करना असंभव है।
उन्होंने बेल्जियम के अखबार एल-एवेनीर से कहा, आज हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त है कि टूर्नामेंट 23 जुलाई 2021 को शुरू हो जाएगा। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि खेल 2021 में हो सकेंगे अन्यथा नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा, इस तरह के प्रोजेक्ट को बार-बार स्थगित करना मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी सारा पैसा खत्म होता है और कई हजार लोग इसमें जुड़े होते हैं।
इस बात को आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक भी पहले दोहरा चुके हैं कि अगर ओलिम्पक 2021 में 23 जुलाई से आठ अगस्त के बीच में नहीं होते हैं तो फिर इनके आयोजन के लिए दूसरा कोई प्लान नहीं है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।