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MP News: केन-बेतवा प्रोजेक्ट के आठ गांवों के लिये विशेष पैकेज देने के आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने केन-बेतवा प्रोजेक्ट के आठ ग्रामों के लिये विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु विशेष पैकेज देने के आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पन्ना जिले के 8 ग्रामों में विशेष पैकेज के संबंध में कटऑफ तिथि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई है तथा इन 8 ग्रामों के दिनांक 15 मार्च 2024 की स्थिति में वयस्क अतिरिक्त 313 चिन्हित परिवारों के लिये विशेष पैकेज की स्वीकृति दी गई है।
इसके तहत परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने हेतु पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को इस प्रकार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान पैकेज दिया जायेगा : शहरी क्षेत्र में भूखंड (उपलब्धता अनुसार) दिये जाने की दशा में 6.50 लाख रुपये, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूखंड दिये जाने की दशा में 7 लाख रुपये, अथवा यदि पात्र परिवार भूखण्ड नहीं लेना चाहता है तो 12.50 लाख रुपये एकमुश्त पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा। एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची- 2 के समस्त व्यय यथा परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि के लिये समस्त देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी तथा इनके लिये पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
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विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिये इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी, लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। आपसी सहमति द्वारा अर्जन के लिए संपादित पंजीकरण (रजिस्ट्री) पंजीकरण शुल्क / स्टाम्प शुल्क (मुद्रांक) से मुक्त होगी। पंजीकरण (रजिस्ट्री ) के लिए पंजीकरण शुल्क तथा वेंडर सेवा पंजीकरण शुल्क का भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा। विशेष पैकेज अंतर्गत दी जाने वाली राशि प्रभावित के विवाहित होने की स्थिति में संयुक्त खाते (पति-पत्नी) में जारी की जायेगी।
Created On :   18 July 2026 1:35 AM IST













