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MP News: पंचायत विभाग में आने वाली लोकायुक्त की शिकायतों की जांच हेतु बनी मानक प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लोकायुक्त से जांच हेतु प्राप्त होने वाली शिकायतों के जांच प्रतिवेदन भेजने के लिये एसओपी यानि मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विभाग ने इसे सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेज दी है। दरअसल लोकायुक्त से जांच हेतु जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वे अधिकारियों/कर्मचारियों/पंचायत पदाधिकारियों से संबंधित होती हैं लेकिन इन पर जो जांच प्रतिवेदन आते हैं वे अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं जिससे पंचायत विभाग को लोकायुक्त के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है और लोकायुक्त द्वारा जांच प्रक्रिया पर ही अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है।
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इसलिए अब यह मानक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत अब एक प्रपत्र में बताना होगा कि शिकायत में जांच के बिन्दु क्या-क्या हैं? जांच की समय सीमा क्या है? यदि शिकायत निर्माण कार्यों एवं उनकी गुणवत्ता तथा लेखा से संबंधित हो तो वहां जांच दल में सक्षम स्तर का तकनीकी अधिकारी एवं लेखा ज्ञान रखने वाला सक्षम अधिकारी या कर्मचारी होना जरुरी होगा।
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शिकायत के प्रत्येक बिन्दु पर तथ्यात्मक एवं प्रामाणिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शिकायत सही पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही या वसूली की कार्यवाही यदि जिला स्तर से की जाना है तो पहले वहां की जाये तथा कार्यवाही के पूर्ण प्रतिवेदन के साथ पंचायत विभाग या पंचायत संचालनालय या लोकायुक्त को भेजा जाये।
Created On :   31 Oct 2025 5:59 PM IST













