पीड़िता के बयानों में विरोधाभास के बाद कोर्ट ने दी दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

After the contradiction in the statements of the victim, the court granted bail to the accused of rape
पीड़िता के बयानों में विरोधाभास के बाद कोर्ट ने दी दुष्कर्म के आरोपी को जमानत
दिल्ली पीड़िता के बयानों में विरोधाभास के बाद कोर्ट ने दी दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पीड़िता और उसके दोस्त के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर दुष्कर्म के एक मामले में सह-आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनगवाल ने आरोपी सिमरन खान को 2,000 रुपये और निश्चित रूप से इतनी ही राशि का जमानत देने के लिए कहा।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि समीर खान उसे अप्रैल में महिपालपुर के एक होटल में ले गया और दुष्कर्म किया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया और गर्भपात की गोलियां दी गईं, जिससे उसका गर्भपात हो गया। सिमरन खान भी होटल में थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता संजीव मलिक ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके मुवक्किल ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में दवाई डालकर पेशकश की और गर्भपात की गोलियां दीं जिससे उसका गर्भपात हो गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पीड़िता के दोस्त ने कहा है कि पीड़िता ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया या उसे गर्भपात की गोलियां दी गईं।

अदालत ने कहा, पीड़िता के दोस्त ने कहा है कि आरोपी सिमरन खान और अभियोक्ता किसी अन्य कमरे में चले गए, जबकि उसने और समीर ने एक और कमरा साझा किया। उसने आगे कहा है कि अभियोजन पक्ष ने सिमरन खान द्वारा दुष्कर्म के कमीशन और उसी में आरोपी समीर खान की भूमिका के बारे में कभी भी कुछ भी खुलासा नहीं किया। आरोपी की ओर से उजागर किए गए विरोधाभासों और आवेदक की भूमिका को देखते हुए, आरोपी समीर खान को 25,000 रुपये की राशि के निजी मुचलके और इतनी ही राशि में एक जमानत के साथ रिहा किया जाए।

(आईएएनएस)

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Created On :   24 July 2022 5:30 PM GMT

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