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बांबे हाईकोर्ट ने कायम रखा प्लास्टिक पर बैन, तीन हफ्तों बाद फिर सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को कायम रखा है और कहा है कि वह तीन सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने सभी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किया है कि वह प्रतिबंधित प्लास्टिक व प्लास्टिक उत्पादों को इकट्ठा करने तथा उसे नष्ट करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए।
राज्य सरकार ने 23 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, संग्रह, वितरण, इस्तेमाल व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक गिलास, चम्मच व प्लेट सहित अन्य थर्माकोल उत्पादों का समावेश है। सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने मनमानी तरीके से यह प्रतिबंध लगाया है, जो उनके जीविका अर्जन के मौलिक अधिकार का हनन करता है।
अप्रैल 2018 में हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि हम प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत असर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने मौजूदा प्लास्टिक स्टाक को खत्म करने के लिए सभी को 23 जून तक समय दिया था। यह मोहलत शनिवार को खत्म हो रही है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में स्थानीय निकायों को भी निर्देश दिया था कि वह एकत्र किए गए प्रतिबंधित प्लास्टिक को नष्ट करने को लेकर प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। शुक्रवार को राज्य के पर्यावरण विभाग ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया है कि हमने राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों, नगर परिषदों व विभागीय आयुक्तों को हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही सभी स्थानीय निकायों को प्रतिबंधित प्लास्टिक को इकट्ठा कर नष्ट करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद बेंच ने मामले की सुनवाई को 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस तरह से हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को कायम रखा।
Created On :   23 Jun 2018 12:47 AM IST