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फ्लाइट रद्द होने पर टिकट के पैसे वापस नहीं कर रही कंपनियां

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के प्रकोप के कारण उड़ानें रद्द होने के कारण हवाई यात्रा के लिए बुक की गई टिकट की राशि विमानन कंपनी द्वारा वापस न किए जाने के मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई हैं। पेशे से वकील राजेश सिंह ने इस विषय पर याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि विमानन कंपनी द्वारा टिकट बुकिंग की राशि वापस न करना मौलिक अधिकारों का हनन है। यह नागरी उड्डयन महानिदेश्यलय के साल 2008 में जारी किए गए परिपत्र के विपरीत है। इसलिए टिकट की राशि न लौटाने के संबंध में जारी किए निर्देश को अवैध घोषित किया जाए और इंडिगो एयरलाइन्स को याचिकाकर्ता की बुकिंग राशि लौटने का निर्देश दिया जाए।
याचिका के मुताबिक श्री सिंह ने गर्मियों की छुट्टी में परिवार के साथ 16 मई से 27 मई 2020 के बीच इस्तांबुल जाने के लिए इंडिगो एयरलाइन्स का टिकट बुक किया था। टिकट बुकिंग के लिए उन्होंने एक लाख 98 हजार 960 रुपए का भुगतान किया था। यह टिकट 15 फरवरी 2020 को बुक की गई थी। लेकिन इस बीच कोरोना के प्रकोप के चलते सारी घरेलू व विदेशी उड़ाने रद्द कर दी गई। इसके मद्देनजर श्री सिंह ने जब टिकट की बुकिंग राशि वापस करने की मांग की तो एयरलाइन्स ने उन्हें क्रेडिट सेल की जानकारी दीऔर कहा कि एक साल के भीतर कभी भी इस टिकट पर यात्रा की जा सकती है।
Created On :   25 July 2020 5:48 PM IST