राज्य में नया कामगार कानून लागू न करें 

Do not implement new workers law in the state
राज्य में नया कामगार कानून लागू न करें 
जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन राज्य में नया कामगार कानून लागू न करें 

डिजिटल डेस्क, अमरावती। भारत सरकार ने सर्वसामान्य मजदूर, कामगार, कर्मचारी व अधिकारियों के हित के व कल्याण के 29 कानून रद्द कर पुर्नरचित चार नए कामगार कोड बिल के स्वरुप में 1 जुलाई 2022 से देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र राज्य में लागू किए जा रहे है। इस कारण नया कामगार बारकोड में स्थित देश का व महाराष्ट्र राज्य के सभी मजदूर, किसान, कामगार व कर्मचारी के श्रम का सोशन करनेवालो का अभी भी लाभ हो रहा है। जिससे नया कामगार कानून लागू न करने की मांग राष्ट्रीय मूल निवासी बहूजन कर्मचारी संघ ने की है। इस मांगो का ज्ञापन संगठन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। 
ज्ञापन में संगठन ने एमफिल व पीएचडी की रोकी गई वेतनवृध्दि तत्काल देने, एसोशिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की बढती के लिए सिलेक्शन कमीटी की शर्त रद्द करने, बोगस नौकर भर्ती, कर्मचारियों को प्रमोशन नकारना, झूठे मेमो देकर नौकरी से निकालना, पेंशन रोकना आदि गैरप्रकार करनेवालो पर फौजदार मुकदमा चलाने, मृत कर्मचारियों के वारिसों को तत्काल नौकरी देने, नौकरी भर्ती करने, कर्मचारियों को सुरक्षा साधना उपलब्ध कर देने की मांग इस समय की गई। आंदोलन में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। 
 

Created On :   4 July 2022 12:37 PM IST

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