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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों को स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश!
डिजिटल डेस्क | शाजापुर कोविड-19 की लॉकडॉउन अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधित घोषणा पत्र के आधार पर अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने तथा इन परिवारों को स्थाई पात्रता पर्ची जारी करने के लिए पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य शासन द्वारा दिये गये है। अस्थाई पात्रता पर्ची पर माह जुलाई, 2021 तक खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने इन परिवारों को स्थाई पात्रता पर्ची जारी करने के लिए समस्त जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरपालिका व नगरपंचायत के सीएमओ, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों तथा सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिये हैं कि अस्थाई पात्रता पर्चीधारी परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नम्बर स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराने हेतु उचित मूल्य दुकान के माध्यम से लिखित में सूचित किया जाए। दस्तावेज एवं आधार नम्बर उपलब्ध कराने हेतु हितग्राही के मोबाईल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
जिला स्तर से हितग्राहियों को दस्तावेज एवं आधार नम्बर उपलब्ध कराने हेतु दूरभाष पर भी अवगत कराया जाये। हितग्राहियों की सूची एवं मोबाईल नम्बर जिले को प्रेषित कर दिये गये हैं। ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय द्वारा एम राशन मित्र पोर्टल पर हितग्राही के पात्रता संबंधी दस्तावेज अपलोड करने एवं आधार नम्बर की प्रविष्टि की जाकर अग्रेषित किया जाए। स्थानीय निकाय एवं ASCO/JSO द्वारा उक्त परिवारों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची अनुशंसा/स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। स्वीकृति उपरांत जारी स्थाई पात्रता पर्ची हितग्राही को उपलब्ध कराई जाए। शासन से प्राप्त उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार अविलम्ब कार्यवाही 31 जुलाई तक पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें, ताकि इन परिवारों को माह अगस्त 2021 से स्थाई पात्रता पर्ची पर नियमित राशन साम्रगी का वितरण किया जा सके।
Created On :   13 July 2021 3:07 PM IST