याचिकाकर्ता पर 10 हजार की कॉस्ट

nagpur in 10 thousand cost on the petitioner
याचिकाकर्ता पर 10 हजार की कॉस्ट
हाई कोर्ट ने अनावश्यक याचिका मानकर खारिज की याचिकाकर्ता पर 10 हजार की कॉस्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक याचिका को अनावश्यक करार देकर उसे दायर करने वाले याचिकाकर्ता रोशन बेझलवार (नि. आलापल्ली, गड़चिरोली) पर 10 हजार रुपए की काॅस्ट लगा कर याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मैट) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मैट ने याचिकाकर्ता को वर्ग-4 का कर्मचारी ठहराया था।

हाई कोर्ट की शरण ली थी : दरअसल गड़चिरोली के मुख्य वन संरक्षक ने वर्ष 2012 में वर्ग-4 के कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें से एक पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति हुई। याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र पर वर्ग-3 लिखा गया था। कुछ समय बाद जब विभाग को अपनी गलती समझ में आई तो वर्ष 2014 में एक पत्र जारी करके गलती स्वीकार की गई, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति लेते हुए मैट की शरण ली थी। मैट ने भी उन्हें वर्ग-4 का ही कर्मचारी माना, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने भी इसे अनावश्यक याचिका करार देकर कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया।
 

Created On :   20 Jan 2023 5:23 AM GMT

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