शाजापुर जिले मे होगा तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तम्बाकू नियंत्रण कानून समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न!

शाजापुर जिले मे होगा तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तम्बाकू नियंत्रण कानून समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न!
तम्बाकू नियंत्रण कानून शाजापुर जिले मे होगा तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तम्बाकू नियंत्रण कानून समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न!

डिजिटल डेस्क | शाजापुर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण कानून समिति की जिला स्तरीय बैठक गत दिवस कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर श्री दिनेश जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा - 2003) बनाया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रू. तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है, धारा 6 अ के अनुसार नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, धारा 6 बी अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।

यह बात तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक में मध्यप्रदेश वालेंटरी हेल्थ एसोसिएशन के समन्वयक श्री बकुल शर्मा ने पॉवर पाईंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी तथा तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए इन स्थानों पर धूम्रपान निषेध संबंधी सूचना पटल प्रदर्षित करने की जरूरत है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर अधिकतम 200 रू. तक का अर्थदण्ड करना भी जरूरी है।

इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के 300 फीट के दायरे मे आने वाली तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाने की जरूरत है। साथ ही तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर सूचना पटल लगाने की जरूरत है, जिसमें लिखा हो की 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। शैक्षणिक संस्थानों को भी एक बोर्ड लगाना जरूरी है, जिसमें लिखा हो कि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है इसके अलावा बिना चित्रात्मक चेतावनियों के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी नही हो सकती है।

वैश्विक तम्बाकू महामारी प्रत्येक वर्ष 70 लाख लोगों को मारती है, जिनमें से लगभग 9 लाख धूम्रपान नही करने वाले प्रत्यक्ष धूम्रपान के कारण मर रहे है। भारत में 12 से 13 लाख लोगों की मौत का कारण तम्बाकू से होने वाली बीमारियाँ है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक धूम्रपान करने वालों में से 80 प्रतिषत कम और मध्यम आय वाले देषों मे रहते है, जहाँ तम्बाकू से संबंधित बीमारी और मृत्यु का बोझ सबसे भारी है। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2016-17 (गेट्स 2) के अनुसार भारत में 39.5 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 34.2 प्रतिशत वयस्क तम्बाकू का प्रयोग करते है। भारत में 16 प्रतिशत और मध्यप्रदेश मे 10.2 प्रतिशत वयस्क धूम्रपान करते है और भारत में 31.4 प्रतिशत और मध्यप्रदेश मे 28.1 प्रतिशत वयस्क धूम्ररहित तम्बाकू का सेवन करते है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 में 40 प्रतिशत लोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्यक्ष धूम्रपान का शिकार होते थे। वही अब यह 2016-17 में घटकर 24 प्रतिशत हो गए है। इसका मुख्य कारण है कि विगत कई वर्षो में प्रदेश मे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए सतत् निगरानी, जागरूकता और दंड किया गया है, जिससे लोगों में परिवर्तन आया है। जिला नोड्ल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिकारी डॉ. ललित किशोर शर्मा नें बैठक में शाजापुर जिले में स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं मे तम्बाकू उत्पाद उपयोग के नियंत्रण पर की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि वर्तमान में 50 शैक्षणिक संस्थाओं को जिले में चिन्हित किया जाकर तम्बाकू के दुरूपयोग के संबंध में एवं हानिकारक प्रभाव के संबंध में छात्र - छात्राओं को जानकारी दी जाकर पोस्टर, निबंध, आदि आयोजित कर जागरूकता के लिए कार्य किया गया।

शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में तम्बाकू का सेवन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाकर राज्य स्तर के बैंक खाते में राशि जमा की गई तथा जिले की विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में कलेक्टर श्री जैन के निर्देशानुसार निगरानी समिति सदस्यों का मनोनयन किया गया है। जिनका राज्य स्तर से प्रशिक्षण अपेक्षित है। बैंठक में समिति के सदस्य सर्वश्री प्रदीप वैद्य, गायत्री परिवार, श्री आर.के.एस. राठौर प्राचार्य बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय, श्री ओमप्रकाश पाटीदार, व्याख्याता उत्कृष्ट विद्यालय, डॉ. बी.एस. मैना, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय शाजापुर के अतिरिक्त जिले में बी.एम.ओ. एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक के अन्त में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजू निदारिया नें सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उपस्%

Created On :   24 Nov 2021 4:35 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story