राशन घोटाले: मध्यप्रदेश के सतना में उचित मूल्य की सरकारी दुकानों में राशन घोटाला, 4 सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर

मध्यप्रदेश के सतना में उचित मूल्य की सरकारी दुकानों में राशन घोटाला, 4 सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर
  • उचित मूल्य की चारों दुकानें भी सस्पेंड
  • जांच से सामने आया सच
  • पुलिस को सौंपा गया फर्जीवाड़े का केस

डिजिटल डेस्क,सतना। मध्यप्रदेश के सतना में उचित मूल्य की सरकारी दुकानों में राशन घोटाले के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मैहर के एसडीएम विकास सिंह ने तिघरा खुर्द के सेल्समैन केदार परौहा, हरदासपुर के सेल्समैन शिवगोपाल सिंह और कनियारी के सेल्समैन नवीन शुक्ला और बिनैका के सेल्समैन राजेश तिवारी के खिलाफ ३ दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एफआईआर कराने का जिम्मा मैहर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजीव पांडेय को सौंपा गया है।

कौन-कहां से अटैच

राशन वितरण में अनियमितिता समेत अन्य गंभीर शिकायतों के मद्देनजर इन चारों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि आगामी आदेश तक अस्थायी रुप से तिघराखुर्द को सेवा सहकारी समिति मर्यादित झुकेही, हरदासपुर को सेवा सहकारी समिति मर्यादित तिघरा, कनियारी को सेवा सहकारी समिति मर्यादित बठिया और बिनैका को सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमदरा से अटैच किया गया है।

जांच से सामने आया सच

राशन वितरण में मिली शिकायतों की जांच एसडीएम ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से कराई थी। जांच में सच सामने आया कि तिघराखुर्द के सेल्समैन केदार परौहा ने सिर्फ ७ फीसदी परिवारों को ही खाद्यान्न वितरित किया था। उचित मूल्य की राशन दुकान नियमित रुप से नहीं खोली जाती थी। भौतिक सत्यापन में दुकान में उपलब्ध स्टॉक का ऑनलाइन प्रदर्शित स्टॉक से मिलान नहीं मिला। सेल्समैन ने नोटिस का जवाब देने की भी जरुरत नहीं समझी। हरदासपुर के सेल्समैन शिवगोपाल सिंह पर आरोप हैं कि थंब इंप्रेशन लेने के बाद भी पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जाता था।

पीओएस मशीन से पात्रता पर्ची का वितरण नहीं होता था। भौतिक सत्यापन में स्टॉक का मिलान नहीं हुआ। जंाच अधिकारी को पंजी भी नहीं उपलब्ध कराई गई। कनियारी में भी ऐसी ही गफलत पकड़ी गई। बिनैका के सेल्समैन का जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। शतप्रतिशत मोबाइल सीडिंग के बाद भी 83 प्रतिशत परिवारों की ही सीडिंग मिली।

प्रतिभूति राशि राजसात

इसी बीच एसडीएम ने रिवारा स्थित उचित मूल्य की दुकान की ५ हजार रुपए की प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली है। सेल्समैन को शासन के नियमों के विपरीत राशन वितरण करने पर दुकान निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया है। प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है।

दुकान निलंबित करने की चेतावनी

एसडीएम विकास सिंह ने बरकुला के सेल्समैन अजय भारती को भी दुकान सस्पेंड करने की चेतावनी दी है। कारण बताओ नोटिस का समय पर जवाब नहीं देने या उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने पर सेल्समैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि माह जनवरी में 110 एवं फरवरी में 190 पात्र हितग्राहियों को अनाज दिया गया जबकि राशन दुकान में 254 कार्डधारी रजिस्टर्ड हैं। भौतिक सत्यापन में एईडीपीएस पोर्टल में दर्ज खाद्यान्न की मात्रा में अंतर पाया गया। पीओएस मशीन, वितरण पंजी, वितरण पर्ची और स्टॉक पंजी भी नहीं उपलब्ध कराई गई।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन में फर्जीवाड़े का मामला संज्ञान में आने पर मैहर के एसडीएम विकास सिंह ने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश बदेरा के थाना प्रभारी को दिए हैं। यह निर्देश नमो स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष सुधा विश्वकर्मा की शिकायत के आधार पर दिए गए है। शिकायत में आरोप हैं कि अनुविभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति आमातारा को पीडीएस की कोइलारी के संचालन के लिए जारी आवंटन पत्र निरस्त कर दिया गया था। इस जिम्मेदारी नमो स्व सहायता समूह को सौंपी गई थी। आरोप हैं कि गौरा स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष कमलवती जैसवाल ने सेल्समैन राजेंद्र चौधरी की मिलीभगत से आवंटन आदेश को कंप्यूटर से एडिट कराया और दुकान की दीवार पर चस्पा कर नियम विरुद्ध तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया गया।

Created On :   8 May 2024 5:08 AM GMT

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