हवाई टिकट में गड़बड़ी : उपभोक्ता फोरम ने कहा - शिकायतकर्ता को मुआवजा दे ऑनलाइन पोर्टल

हवाई टिकट में गड़बड़ी : उपभोक्ता फोरम ने कहा - शिकायतकर्ता को मुआवजा दे ऑनलाइन पोर्टल

Tejinder Singh
Update: 2019-05-15 15:00 GMT
हवाई टिकट में गड़बड़ी : उपभोक्ता फोरम ने कहा - शिकायतकर्ता को मुआवजा दे ऑनलाइन पोर्टल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मध्य मुंबई के जिला उपभोक्ता फोरम ने आनलाइन पोर्टल ‘यात्रा’ को एक महिला को दस हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सोनल शाह ने यात्रा आनलाइन पोर्टल यात्रा के माध्यम से जेट एयरवेज से 10 फरवरी 2017 को हवाई यात्रा का टिकट बुक किया था। ‘यात्रा’ की ओर से टिकट बुकिंग की पुष्टि भी की गई थी। शाह ने यह टिकट अपने बेटे के साथ गोल्फ प्रतियोगिता में जाने के लिए लिया था। यह  प्रतियोगिता असम के जोरहत में आयोजित की गई थी। टिकट के साथ जब शाह एयरपोर्ट पर पहुंची को चेक इन के दौरान बताया गया कि उनकी बुकिंग रद्द कर दी गई है। इसके चलते शाह अपनी तय समय पर विमान यात्रा नहीं कर पाई। शाह ने दोबारा टिकट बुक की और वे अपने बेटे के साथ प्रतियोगिता में पहुंच तो गई लेकिन इसके चलते उनके बेटे को प्रतियोगिता के अभ्यास के लिए कम समय मिला। 

इससे नाराज शाह ने जेट व यात्रा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। फोरम की जीके राठौड की पीठ के सामने शाह की शिकायत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यात्रा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने शिकायतकर्ता (शाह) को टिकट का पूरा पैसा लौटा दिया है। इसलिए अब शिकायतकर्ता को और कोई राहत नहीं प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यात्रा का आनलाइन पोर्टल एक बुकिंग एजेंट है उसका एयरलाइन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देना मेरे मुवक्किल की जिम्मेदारी नहीं है। वहीं जेट एयरवेज के मुवक्लि ने कहा कि हमने शिकायतकर्ता से बुकिंग को लेकर कोई पैसे नहीं लिए थे। इसलिए हमे सेवा में कमी का दोषी नहीं माना जा सकता है।

इस मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद उपभोक्ता फोरम ने यात्रा को सेवा में कमी का दोषी पाया। और उसे शिकायतकर्ता को दस हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस मामले में जेट की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि शिकायतकर्ता जेट की ग्राहक नहीं है। जेट को बुकिंग की पुष्टि के विषय में जानकारी भी नहीं मिली थी। इसलिए इसमे जेट की गलती नजर नहीं आ रही है। यह कहते हुए फोरम ने यात्रा को शिकायतकर्ता को दस हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया। 

 

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