तबीयत बिगड़ने पर जेजे अस्पताल में भर्ती भुजबल, हालत में सुधार
तबीयत बिगड़ने पर जेजे अस्पताल में भर्ती भुजबल, हालत में सुधार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। घोटाले के आरोप में जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आर्थर रोड जेल में बंद भुजबल ने शनिवार पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई। जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया। शुरूआत में भुजबल को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लेकिन सेहत में सुधार के बाद कार्डिएक केयर यूनिट (सीसीयू) में भेज दिया गया।
धीरे-धीरे तबीयत हुई खराब
भुजबल ने शनिवार दोपहर को पेट दर्द की शिकायत की जिसके बाद धीरे-धीरे उनकी तबीयत और खराब होने लगी। इसके बाद भुजबल को जेजे अस्पताल ले जाया गया जहां उनका सीटी स्कैन और सोनोग्राफी कराई गई। जांच से साफ हुआ कि भुजबल अग्नाशय में संसर्ग संबंधी बीमारी के जूझ रहे हैं। इसके अलावा मौसम में बदलाव के चलते अस्थमा की भी परेशानी सामने आई है।
सेहत में सुधार
इलाज के बाद भुजबल की सेहत में सुधार है। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी रह चुके भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। मामले में भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 870 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र सदन घोटाले और फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे विदेश भेजने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी भुजबल को तबीयत खराब होने के चलते कई बार अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है।
जमानत अर्जी खारिज
इससे पहले विशेष कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन के कथित घोटाले और मनी लांडरिंग के आरोपों के तहत जेल में बंद राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल सहित उनके भतीजे समीर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जस्टिस एस आजमी ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया था। यह पहला मौका नहीं है जब भुजबल की जमानत अर्जी को खारिज किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने कई बार भुजबल की जमानत अर्जी को निरस्त किया था।
गिरफ्तार हुए थे भुजबल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भुजबल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट मे मनी लांडरिंग कानून की धारा 45 को असंवैधानिक ठहरा दिया था। इस आधार पर भुजबल ने ED की विशेष कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। जमानत आवेदन में भुजबल ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। उन्हें हिरासत में रखने की जरुरत नहीं है। महाराष्ट्र सदन घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्हें इस मामले मे फंसाया गया है।