कोरोना से मतृ व्यक्तियों के निकटतम परिजन को मिलेंगे 50 हजार रुपए

मदद कोरोना से मतृ व्यक्तियों के निकटतम परिजन को मिलेंगे 50 हजार रुपए

Tejinder Singh
Update: 2021-11-26 16:04 GMT
कोरोना से मतृ व्यक्तियों के निकटतम परिजन को मिलेंगे 50 हजार रुपए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोरोना महामारी से मृत हुए व्यक्तियों के निकटतम परिजन को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मदद निधि में से यह राशि उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन, मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया है। वडेट्टीवार ने बताया कि कोविड से मृत हुए लोगों के निकटतम परिजन को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के लिए अगले सप्ताह में नया वेबपोर्टल विकसित किया जाएगा। संबंधित वेबपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबपोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया और योजना की  विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वडेट्टीवार ने बताया कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यदि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली होगी तो भी उनके परिजनों को अनुग्रह राशि का लाभ मिल सकेगा। वडेट्टीवार ने कहा कि अनुग्रह राशि पाने के लिए आवेदनकर्ता स्वयं या फिर सेतू केंद्र अथवा ग्रामपंचायत के सीएससी-एसपीवी के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनकर्ता के खुद की बैंक की जानकारी, आधार क्रमांक और आधार क्रमांक, मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य निकटतम परिजनों को आपत्ति न होने संबंधित स्वयं घोषणपत्र जमा करना पड़ेगा। वडेट्टीवार ने कहा कि वेबपोर्टल कार्यन्वित होने के बाद सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के जरिए जिला, तहसील और गांव स्तर पर नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बीते 4 अक्टूबर के आदेश के अनुसार कोविड से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपए की सहायता करने का फैसला लिया गया है। 
 

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