सशर्त खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, जानिए- क्या है नियम

सशर्त खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, जानिए- क्या है नियम

Tejinder Singh
Update: 2020-06-28 09:52 GMT
सशर्त खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, जानिए- क्या है नियम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। तीन महीने से बंद सैलून, ब्यूटी पार्लर 28 जून रविवार से खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। महानगरपालिका ने नियमावली जारी की है, जिसका सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों को पालन करना आवश्यक है। सैलून, ब्यूटी पार्लर में सीमित ग्राहकों को सेवा देने के लिए दुकान खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। ग्राहकों को हेयर कटिंग, डाइंग, वैक्सीन, थ्रेडिंग सेवा दी जा सकेगी। त्वचा से संबंधित कोई भी सेवा जैसे शेविंग आदि की अनुमति नहीं है। दुकान में दी जाने वाली सेवा की जानकारी का बोर्ड नजर आने वाले स्थान पर लगाना होगा। सैलून, ब्यूटी पार्लर में सेवा देने वाले कारीगरों को मास्क, एप्रॉन, हैंडग्लब्ज का इस्तेमाल करना होगा। सेवा में उपयोग होने वाले औजार, कुर्सी आदि को हर ग्राहक के लिए सैनिटाइज करना होगा। हर दो घंटे में दुकान को सैनेटाइजेशन करने की भी शर्त रखी गई है। 

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