नागपुर मनपा की ऑनलाइन सभा में नहीं जुड़ पाए नगरसेवक, सभा स्थगित

नागपुर मनपा की ऑनलाइन सभा में नहीं जुड़ पाए नगरसेवक, सभा स्थगित

Tejinder Singh
Update: 2020-08-22 09:38 GMT
नागपुर मनपा की ऑनलाइन सभा में नहीं जुड़ पाए नगरसेवक, सभा स्थगित

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा की ऑनलाइन सभा शुक्रवार को भी नहीं चल पाई। न आवाज आ रही थी और न कोई बोल पा रहा था। ऐसी अनेक समस्याओं के बाद आखिरकार महापौर संदीप जोशी ने सभा का कामकाज स्थगित कर कहा कि ऑनलाइन कामकाज संभव नहीं है। अमरावती मनपा की तर्ज पर सभा लेने बाबत प्रशासन का मत जाना, लेकिन आयुक्त तुकाराम मुंढे ने नगर विकास विभाग के उपायुक्त के परिपत्रक का हवाला देकर वह संभव नहीं होने की जानकारी दी। महापौर संदीप जोशी ने निर्देश देते हुए कहा कि  गट नेताओं को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है वे इस पर निर्णय लें। 

25% उपस्थिति के प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता : आयुक्त

महापौर संदीप जोशी ने सभागृह के मत के अनुसार आगामी 28 अगस्त को सीमित नगरसेवकों की उपस्थिति में भट सभागृह में सभा लेने की जानकारी दी। प्रफुल गुड़धे ने प्रशासन का मत जानने की बात कही। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 3 जुलाई को परिपत्रक जारी किया। परिपत्रक पढ़कर बताते हुए कहा कि इसमें सभा केवल ऑनलाइन लेने की छूट दी गई है। ऐसे में 25 प्रतिशत नगरसेवकों की उपस्थिति का सवाल ही उपस्थित नहीं होता है। 

संदीप जोशी, महापौर के मुताबिक सभा लेने के लिए सभागृह के 10 प्रतिशत नगरसेवकों की समन्वय समिति कोविड 19 पर चर्चा व निर्णय करने के बनाने के निर्देश दिए हैं। समिति की पहली बैठक सोमवार 24 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोजित की गई है। सभागृह नियमित होने तक समिति बरकरार रहेगी। सदस्यों ने दिए नोटिस पर अंतिम सुनवाई के अधिकार महापौर को दिए हैं। सभागृह का जो मत है, उसपर उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार गट नेताओं को है। गट नेता इस बाबत निर्णय लें।                  

न्यायालय जाएंगे : दटके

विधान मंडल या राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय नगर विकास विभाग के उपसचिव के पत्र से बदल सकता है क्या? यह प्रश्न उपस्थित करते हुए सदस्य प्रवीण दटके ने गट नेताओं को इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में न्याय मांगने का अधिकार है। सत्ता पक्ष नेता संदीप जाधव ने भी इस बात का समर्थन किया।  

 

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