कुत्ते को खिलाने वाली अभिनेत्री को धमकाने वाले हाउसिंग सोसायटी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर

मुंबई कुत्ते को खिलाने वाली अभिनेत्री को धमकाने वाले हाउसिंग सोसायटी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर

Tejinder Singh
Update: 2022-02-13 15:02 GMT
कुत्ते को खिलाने वाली अभिनेत्री को धमकाने वाले हाउसिंग सोसायटी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कुत्ते को छोटी सी जगह में बंद करके रखने उसे मारने और आवारा जानवरों को खाना खिलाने वाली अभिनेत्री को धमकाने के आरोप में एक हाउसिंग सोसायटी के चार सदस्यो के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला ठाणे जिले के भायंदर इलाके में स्थित बद्रीनाथ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का है। हालांकि मामले में शिकायतकर्ता और अभिनेत्री संध्या घेमावत को काफी कोशिश की आखिरकार मानद जिला प्राणी कल्याण अधिकारी सुनीश कुंजू की दखल के बाद भायंदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामले में संध्या ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड और केंद्र सरकार से भी शिकायत की थी। संध्या के मुताबिक वे सोसायटी में रहने वाले तीन कुत्तों और कुछ बिल्लियों को खान खिलातीं हैं। जिससे कुछ लोग नाराज रहते हैं। विवाद शेरु नाम के एक कुत्ते को लेकर शुरू हुआ। पहले सोसायटी के कुछ सदस्यों ने शेरू को सोसायटी के बाहर खदेड़ने की मांग की लेकिन संख्या ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह सोसायटी में ही पैदा हुआ है और यहीं रहता है इसलिए यह ठीक नहीं होगा। इसके बाद शेरु को सोसायटी के मीटर रुम के एक छोटे से हिस्से में बंद कर दिया गया यहां उसकी तबीयत खराब होने लगी। संध्या उसे डॉक्टर के पास ले गई तो जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि शेरू के शरीर पर प्रताड़ित करने के भी निशान है। संख्या को भी आवारा जानवरों को खिलाने पर कुछ लोगों ने सबक सिखाने की धमकी दी थी। साथ ही उनसे जानवरों खो खिलाकर गंदगी फैलाने पर हर महीने 2200 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसलिए उन्होंने पूरे मामले की शिकायत भायंदर पुलिस से की। शुरुआत में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी इसलिए संध्या ने सुनीश कुंजू और प्लांट्स एंड एनिमल वेलफेयर सोसायटी की निशा कुंजू की मदद ली। जिसके बाद मामले में आईपीसी की धारा 506, 429, 34 के साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत सोसायटी के चार सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 
 

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