किसानों की सूखा राहत राशि में 6 लाख का गबन , पुलिस ने किया मामला दर्ज 

किसानों की सूखा राहत राशि में 6 लाख का गबन , पुलिस ने किया मामला दर्ज 

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-02 11:29 GMT
किसानों की सूखा राहत राशि में 6 लाख का गबन , पुलिस ने किया मामला दर्ज 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित चरगवां शाखा में वर्ष 2015-16 के लिए किसानों को दी जाने वाली सूखा राहत राशि में करीब 6 लाख का गबन किया गया था। इस मामले की ऑडिट रिपोर्ट में घोटाला उजागर होने पर चरगवां थाने मे रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

5 लाख 76 हजार 850 रुपये की हेराफेरी  

सूत्रों के अनुसार बैंक की चरगवाँ शाखा के रामाधार नंदेशरिया ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया था कि वे बैंक शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। उनके पूर्व बैंक में आनंद प्रजापति शाखा प्रबंधक थे। उस दौरान वर्ष 2015-16 में शहपुरा तहसील के किसानों को सूखा राहत राशि दिलाए जाने के लिए करीब 40 लाख रुपये बैंक में कम्प्यूटर ऑपरेटर बल्लू मेहरा व भृत्य संजय सिंह राजपूत के माध्यम से जमा कराए गये थे।  बैक के ऑडिट के दौरान तत्कालीन शाखा प्रबंधक आनंद प्रजापति, भृत्य संजय सिंह राजपूत  तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर बल्लू मेहरा  के द्वारा उक्त जमा राशि में से 16 जून 2016 से 18 नवंबर 2016 के बीच 5 लाख 76 हजार 850 रुपये की हेराफेरी  किया जाना उजागर हुआ है,  जिसकी जाँच बैंक द्वारा कराए जाने पर गबन होना पाया गया। शिकायत की जांच करते हुए पुलिस ने  तत्कालीन शाखा प्रबंधक आनंद प्रजापति, भृत्य संजय सिंह राजपूत  तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर बल्लू मेहरा  के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। 

फर्जी खाता खोलकर 80 हजार का गबन  

विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा कृषि उपज मंडी में पदस्थ महिला लिपिक द्वारा कैंसल की गयी एफडीआर का फर्जी खाता खोलकर 80 हजार का गबन किए जाने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार बैंक के सहायक लेखापाल अजीत यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक में लिपिक श्रीमती सरोज यादव द्वारा 8 जुलाई 2008 में  सीताराम चौधरी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी जबलपुर के संयुक्त नाम से बनायी रसीद में एक लाइन खींचकर कैंसल कर रसीद काउंटर फाइल में लगाई और फिर कैंसल की गयी एफडीआर का फर्जी तरीके से खाता खोला और 80 हजार रुपये की राशि का गबन कर लिया। शिकायत की जाँच के  आधार पर पुलिस ने बैंक की लिपिक सरोज यादव के खिलाफ  धारा 409 के तहत अपराध दर्ज किया है। 
 

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