हाईकोर्ट ने मनपा से पूछा- क्या हाउसिंग सोसायटी में खुल सकता है नर्सिंग होम?

हाईकोर्ट ने मनपा से पूछा- क्या हाउसिंग सोसायटी में खुल सकता है नर्सिंग होम?

Tejinder Singh
Update: 2018-08-30 14:33 GMT
हाईकोर्ट ने मनपा से पूछा- क्या हाउसिंग सोसायटी में खुल सकता है नर्सिंग होम?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्या हाउसिंग सोसायटी में नर्सिंग होम चलाया जा सकता है। बांबे हाईकोर्ट ने  माहिम की एक हाउसिंग सोसायटी के रहिवासी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया है। इस पर मनपा के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए वक्त दिया जाए। 

कार्यवाहक मुख्य जस्टिस नरेश पाटील की बेंच ने मनपा से अगली सुनवाई के दौरान जानना चाहा है कि हाउसिंग सोसायटी में चल रहे नर्सिंग होम ने कही सोसायटी के प्रवेश द्वार पर कोई अतिक्रमण तो नहीं किया है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी.धोंड ने कहा कि हाउसिंग सोसायटी के भीतर नर्सिंग होम चलाने की इजाजत तभी दी जा सकती है जब नर्सिंग होम के लिए अलग से आने-जाने के लिए निकास हो।

याचिकाकर्ता जहां रहते हैं उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर डा अलका कुमार के दो कंसल्टिंग रुम हैं। पहली मंजिल पर नर्सिंग होम है। याचिका के मुताबिक इमरात के पश्चिम हिस्से के कंपाउंड पर डॉक्टर ने अतिक्रमण किया है। याचिका में दावा किया गया है कि मुंबई महानगर पालिका ने अवैध रुप से सोसायटी में नर्सिंग होम चलाने की मंजूरी प्रदान की है।

सुनवाई के दौरान नर्सिंग होम की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नर्सिंग होम के लिए अलग से प्रवेश द्वार मौजूद है। मेरे मुवक्किल ने किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार न किया जाए। इस बीच मनपा की वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

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