हाईकोर्ट ने पूछा- रेप के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए क्या कर रही है सरकार

हाईकोर्ट ने पूछा- रेप के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए क्या कर रही है सरकार

Tejinder Singh
Update: 2019-05-17 12:54 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा- रेप के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए क्या कर रही है सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि दुष्कर्म की वजह से पैदा हुए बच्चों को लेकर सरकार ने क्या नीती बनाई है। हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में ब्यौरा कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में दुष्कर्म पीड़िताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। जिसमें से एक दुष्कर्म पीड़िता की मुआवजे से जुड़ी मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। एक पीड़िता के पास दुष्कर्म के चलते पैदा हुआ बच्चा भी है। याचिका में कहा गया है कि दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चे को भी पीड़ित माना जाए। और उसे भी सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा को लेकर बनाई गई योजनाओं का लाभ दिया जाए। फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। 

दुष्कर्म के चलते पैदा हुए बच्चों के लिए क्या है नीति

न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई के दौरान दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चों के लिए बनाई गई सारी नीतियां कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को पैरवी के लिए बुलाया है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 

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