हाईकोर्ट ने बढ़ाई आवारा मवेशियों के मामले में सुनवाई

हाईकोर्ट ने बढ़ाई आवारा मवेशियों के मामले में सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-23 13:08 GMT
हाईकोर्ट ने बढ़ाई आवारा मवेशियों के मामले में सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने आवारा मवेशियों के मामले में सुनवाई बढ़ा दी है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को नियत की है। इस मामले में दो याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। 
यह है मामला
यह याचिका कामधेनू गौरक्षा दल के ब्रजेन्द्र लक्ष्मी यादव की ओर से दायर की गई है।  याचिका में कहा गया कि तेंदूखेड़ा से दमोह के बीच 12 नवंबर 2019 को क्रूरतापूर्वक तरीके से दो हजार गौवंश के पशुओं को ले जाया जा रहा था। अधिवक्ता योगेश धांडे ने बताया कि  इस मामले में तेंदूखेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। 
पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं नगर निगम के कर्मचारी 
साउथ सिविल लाइन्स निवासी पूर्णिमा शर्मा ने 24 अक्टूबर 2019 को मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर बताया कि  सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों ने आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम केे  कर्मचारी पशुओं को क्रूरता पूर्वक तरीके से ट्रक में भरकर ले जाते हैं। नगर निगम के  कांजी हाउस और गौशालाओं में आवारा पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इस पत्र की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जा रही है।
 

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