11वीं कक्षा एडमिशन प्रक्रिया पर HC का को आदेश, 19 जुलाई को है अगली सुनवाई

11वीं कक्षा एडमिशन प्रक्रिया पर HC का को आदेश, 19 जुलाई को है अगली सुनवाई

Tejinder Singh
Update: 2018-07-16 14:00 GMT
11वीं कक्षा एडमिशन प्रक्रिया पर HC का को आदेश, 19 जुलाई को है अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 11वीं कक्षा की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पर सोमवार को स्टेटस को के आदेश जारी किए हैं। विद्यार्थियों के पालकों और महाल स्थित न्यू इंग्लिश हाईस्कूल ने मिलकर याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 11वीं कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ी धांधली का मुद्दा उठाया है।

याचिकाकर्ता के वकील भानुदास कुलकर्णी ने कोर्ट में शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश में आरक्षण निर्धारित करने, ऑनलाइन सीट आवंटित करने पर सवाल खड़े किए थे। मामले में गुरुवार से लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने निरक्षण में कहा कि याचिकाकर्ता के आरोपों के अनुसार मामले में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी नजर आ रही है। लिहाजा कोर्ट ने अगले आदेश तक पूरी प्रक्रिया पर जैसे थे के आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को रखी गयी है।

यह हैं आरोप
जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर चुनिंदा जूनियर कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रवेश प्रक्रिया में हेर-फेर करने का आरोप लगाया है। जिससे होनहार विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित रहने की नौबत आ रही है। पालकों ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से विद्यार्थियों के लिए हितकारी आदेश जारी करने की प्रार्थना की है। पालकों की मांग है कि, इस प्रक्रिया के पहले राउंड में हुए आवंटन ही रद्द कर दिए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट राज्य सरकार को इस पूरी प्रवेश प्रक्रिया पर जांच बैठाने का आदेश दे। वहीं पहले राउंड में शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिए जाएं।
 

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