नौ दिनों तक जैन मंदिर से भक्तों को मिल सकेगा भोजन, हाईकोर्ट ने दी अनुमति 

नौ दिनों तक जैन मंदिर से भक्तों को मिल सकेगा भोजन, हाईकोर्ट ने दी अनुमति 

Tejinder Singh
Update: 2021-04-16 12:37 GMT
नौ दिनों तक जैन मंदिर से भक्तों को मिल सकेगा भोजन, हाईकोर्ट ने दी अनुमति 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 58 जैन मंदिरों को भक्तों को नौ दिन उपवास के दौरान विशेष भोजन प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने ऐसी ही अनुमति पुणे के तीन व नाशिक के एक जैन मंदिर को प्रदान की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी भक्त को मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगीऔर भक्त मंदिर से सिर्फ पार्सल भोजन ले सकेंगे। यह अनुमति सिर्फ जैन समुदाय के त्योहार आयंबिल ओली तप के होगी। जो कि 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान जैन समुदाय के लोग मंदिर से उबला हुआ विशेष भोजन पार्सल ले सकेंगे। 

जैन समुदाय के लोगों को नौ दिनों तक मंदिर से विशेष भोजन लेने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दो जैन मंदिर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह ट्रस्ट मुंबई के 58 मंदिरों का संचालन करते हैं। न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते व न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रफुल्ल शाह ने कहा कि हम मंदिर के भीतर बने हॉल में बैठकर भोजन की अनुमति नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ मंदिर में पकने वाले भोजन को पार्सल लेने की इजाजत चाहते हैं। क्योंकि नौ दिन तक जैन समुदाय के लोग उबला हुआ बिना मसालों वाला विशेष भोजन करते हैं। 

सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पार्सल के दौरान मंदिर परिसर में भीड़ होगी, लेकिन जब खंडपीठ ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन के वितरण का सुझाव दिया तो सरकारी वकील ने इस पर सहमति जाहिर की। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के बीच ब्रेक दी चैन परिकल्पना के तहत कई पाबंदियां लगाई है। इसके बावजूद होटल, रेस्टोरेंटव बार को पार्सल भोजन देने की छूट दी है। इसलिए न्याय हित में जैन समुदाय के लोगो को व्रत के दौरान (19 से 27 अप्रैल 2021) मंदिर से पार्सल भोजन लेने की अनुमति दी जाती है। खंडपीठ ने कहा कि कार्यकर्ताओ की संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस दौरान कोरोना से सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाए। 

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