थानों में लेडीज टॉयलेट न होना गंभीर मुद्दा, HC ने गृह विभाग- DGP से मांगा जवाब

थानों में लेडीज टॉयलेट न होना गंभीर मुद्दा, HC ने गृह विभाग- DGP से मांगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-16 07:37 GMT
थानों में लेडीज टॉयलेट न होना गंभीर मुद्दा, HC ने गृह विभाग- DGP से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में लेडीज टॉयलेट नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया है। मामले में आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है। चीफ जस्टिस हेमन्त गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने इस मामले में गृह विभाग और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। 

बता दे कि मामले को लेकर अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने जनहित याचिका लगाई थी। इसी पर आज सुनवाई हुई। आवेदक का कहना है पुलिस विभाग में काम करने वाली महिला अधिकारियों व अन्य स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए। अभी इन महिला कर्मचारियों को कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता है। आवेदक का दावा है कि महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट न होना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लिहाजा इस बारे में अनावेदकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से पुलिसथाने हैं जहां लेडीज टॉयलेट की सुविधा नहीं है और इसी बात को ध्‍यान में रखते हुए अमिताभ ने जनहित याचिका के माध्‍यम से इस मुद्दे को उठाया।

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