मंत्री पद को चुनौती की याचिका : हाईकोर्ट ने नवनियुक्त मंत्री पाटील और दो अन्य से मांगा जवाब

मंत्री पद को चुनौती की याचिका : हाईकोर्ट ने नवनियुक्त मंत्री पाटील और दो अन्य से मांगा जवाब

Tejinder Singh
Update: 2019-06-24 15:41 GMT
मंत्री पद को चुनौती की याचिका : हाईकोर्ट ने नवनियुक्त मंत्री पाटील और दो अन्य से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकर्ट ने नवनियुक्त मंत्री व विधानसभा में पूर्व विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटील व दो अन्य मंत्रियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह जवाब पाटील के अलावा हाल ही मंत्री बने शिवसेना नेता जयदत्त क्षीरसागर तथा आरपीआई नेता अविनाश महातेकर से भी मांगा है। हाईकोर्ट में तीनों नेताओं को मंत्री के रुप में अयोग्य ठहराए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है।

सोमवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ ने याचिका का संज्ञान लेते हुए श्री पाटील,श्री क्षीरसागर व श्री महातेकर को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई से पहले याचिका के पक्षकारों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। 

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वीए थोरात ने कहा कि नियमानुसार तीनों नेता 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रह सकते है। 6 महीने के बाद तीनों नेताओं के लिए विधानमंडल के सदन के लिए निर्वाचित होना जरुरी है।
इस मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार व समाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोड़ा सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि तीनों मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और अगले 6 महीने में उनके विधानमंडल के सदन का सदस्य चुने जाने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि कुछ समय में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए तीनों मंत्रियों की नियुक्ति संविधान व जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के विपरीत है। लिहाजा इन तीनों नेताओं के मंत्री पद को रद्द कर दिया जाए। अंतरिम राहत के तौर पर तीनों नेताओं को मंत्री के रुप में कार्य करने से रोक जाए। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील एसबी तलेकर को मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को याचिका की प्रति सौपने को कहा है। 

 

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