पूरे देश में कोरोना काल में सिर्फ रिज रोड ही बंद की गई -याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर पेश करने न्यायालय ने दी मोहलत

पूरे देश में कोरोना काल में सिर्फ रिज रोड ही बंद की गई -याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर पेश करने न्यायालय ने दी मोहलत

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-08 10:12 GMT
पूरे देश में कोरोना काल में सिर्फ रिज रोड ही बंद की गई -याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर पेश करने न्यायालय ने दी मोहलत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में सेना द्वारा रिज रोड को आम व्यक्तियों के लिए बंद किये जाने के मामले में आवेदक की ओर से कहा गया कि कोरोना काल में देश के किसी भी केंट एरिया में आर्मी द्वारा सड़क बंद नहीं की गयी है। इस संबंध में रिज्वाइंडर दायर करने याचिकाकर्ता की ओर से समय का आग्रह किया गया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मामले की सुनवाई 23 सितंबर तक के लिये मुल्तवी कर दी है। सिविल लाइन निवासी दीपक ग्रोवर तथा रिज रोड निवासी अनिल सैनी की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि सेना ने दोनों तरफ से रिज रोड को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से कहा गया था कि सड़क की देखरेख पर नगर निगम तथा केंट बोर्ड द्वारा राशि खर्च की जाती है। इसके बाद अदालत ने खर्चे का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिये थे। मामले में सोमवार को हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी हाजिर हुए।

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