जबलपुर: कलेक्टर ने मोहम्मद नईम के विरूद्ध की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

जबलपुर: कलेक्टर ने मोहम्मद नईम के विरूद्ध की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-15 10:21 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने हुसैनिया स्कूल के पास आजाद नगर चारखंबा थाना गोहलपुर निवासी मोहम्मद नईम के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने मोहम्मद नईम के विरूद्ध कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। मोहम्मद नईम द्वारा बिना लायसेंस के अपने मकान में एक्सपायरी डेट की तंबाकू के पाउचों से तंबाकू निकालकर नये पाउचों में भरकर नई तिथि अंकित कर पेकिंग की जाती है। साथ ही अपने घर में हीं कृत्रिम रंग व ग्लिसरीन रंग व अन्य अखाद्य पदार्थों का उपयोग कर पान में उपयोग की जाने वाली चटनी का निर्माण अलग-अलग कंपनियों के नाम से पैकिंग कर नई तिथि डालकर तंबाकू की पैकिंग करता है। इन उत्पादों के सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे और गंभीर रोग जैसे कैंसर आदि होने की संभावना है। आरोपी मोहम्मद नईम अपनी फर्म यूनिक इंटरप्राइजेज से अस्वच्छ वातावरण में पान चटनी, पान, फ्लेवर एवं पान मसाले संग्रहण एवं विक्रय करते हुए पाये गये थे। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। कलेक्टर श्री शर्मा ने मोहम्मद नईम के विरूद्ध थाना प्रभारी मयंक यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी तथा अमरीश दुबे के कथन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में विरूद्ध करने का आदेश दिया है।

Similar News