जबलपुर-मंडला रोड अधूरी, फिर क्यों हो रही टोल टैक्स की वसूली - टोल कंपनी को नोटिस
जबलपुर-मंडला रोड अधूरी, फिर क्यों हो रही टोल टैक्स की वसूली - टोल कंपनी को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगल पीठ ने एनएचएआई, एमपीआरडीसी, जबलपुर कलेक्टर और टोल कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा है कि जबलपुर-मंडला रोड अधूरी होने के बावजूद उस पर टोल-टैक्स की वसूली क्यों की जा रही है। युगल पीठ ने अनावेदकों को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
काम 50 प्रतिशत से भी कम हो पाया है
हाईकोर्ट में वकालत करने वाले मंडला निवासी अधिवक्ता ऋषभ रजक की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि जबलपुर-मंडला रोड का पहले एनएच-12 ए के नाम जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर एनएच-30 कर दिया गया है। जबलपुर- मंडला रोड का काम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। चार साल में जबलपुर-मंडला का काम 50 प्रतिशत से भी कम हो पाया है। हालत यह है कि रोड वाहन चलाने के लायक नहीं है। इससे रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां पर चार-चार घंटे जाम लगा रहता है। रोड खराब होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। मंडला से जबलपुर आने वाले छात्रों और अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी 27 अगस्त 2019 से जबलपुर के सालीवाड़ा बरेला में टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। टोल टैक्स की वसूली रोकने के लिए निवास के विधायक डॉ. अशोक मसकोले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन टोल टैक्स वसूली रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में स्वयं पैरवी करते हुए ऋषभ रजक ने कहा कि किसी भी रोड पर टोल-टैक्स की वसूली तभी की जा सकती है, जब रोड का निर्माण पूरा कर लिया जाए। जबलपुर-मंडला रोड का निर्माण अधूरा है, इसके बाद भी टोल-टैक्स की वसूली की जा रही है। याचिकाकर्ता ने युगल पीठ से अनुरोध किया कि रोड का निर्माण पूरा होने तक टोल-टैक्स की वसूली रोकी जाए। यह भी अनुरोध किया गया कि टोल टैक्स नाके को बरेला के आगे बनाया जाए, ताकि निवास रोड से आने-जाने टोल-टैक्स से बच सके। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है।