कॉपीराइट मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कंगना पहुंची हाईकोर्ट, सोमवार तक राहत 

कॉपीराइट मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कंगना पहुंची हाईकोर्ट, सोमवार तक राहत 

Tejinder Singh
Update: 2021-06-25 16:24 GMT
कॉपीराइट मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कंगना पहुंची हाईकोर्ट, सोमवार तक राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉपीराइट उलंघन मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनके भाई अक्षत ने बांबे हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। इस बीच राज्य सरकार के वकील ने उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है। निर्माता कमल जैन, कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल तथा भाई अक्षत के खिलाफ इस साल मार्च में खार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल, ‘दिद्दा: द वारियर क्वीन ऑफ कश्मीर’ के लेखक आशीष कौल ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कौल कते आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद खार पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश रचने को लेकर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कंगना और अक्षत ने हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश और पूछताछ के लिए हाजिर होने संबंधी पुलिस द्वारा जारी निर्देश को भी चुनौती दी है। रनौत के वकील रिजवान सिद्दिकी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में दलील दी, कि पूरी एफआईआर एक झूठे मामले पर आधारित है। कॉपीराइट उल्लंघन तभी हो सकता है कि जब कोई तुलनात्मक कार्य हो। याचिकाकर्ताओं ने अब तक काई काम नहीं किया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ यह घोषणा की थी कि रानी दिद्दा पर एक फिल्म बनाने की उनकी योजना है। 

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति जी ए सनाप की पीठ ने समय के अभाव को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सोमवार को आगे की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। इस पर सिदि्दकी ने गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण का अनुरोध किया। पीठ ने सरकारी वकील दीपक ठाकरे से जवाब मांगा, जिन्होंने आवश्वस्त किया कि सोमवार तक पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 

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