ख्वाजा यूनुस मामला : सुप्रीम कोर्ट से फैसले के इंतजार में सेशन कोर्ट ने रोका निर्णय

ख्वाजा यूनुस मामला : सुप्रीम कोर्ट से फैसले के इंतजार में सेशन कोर्ट ने रोका निर्णय

Tejinder Singh
Update: 2018-04-19 15:39 GMT
ख्वाजा यूनुस मामला : सुप्रीम कोर्ट से फैसले के इंतजार में सेशन कोर्ट ने रोका निर्णय

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  ख्वाजा यूनुस मामले में चार पुलिसकर्मियों को अारोपी बनाए जाने के मामले में फिलहाल मुंबई सेशन कोर्ट ने अपना निर्णय रोक लिया है। पिछले दिनों अभियोजन इस मामले में चार और पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाने के लिए आवेदन किया था। जिन पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाने का आग्रह किया गया था उसमे सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल भोसले,मौजूदा पुलिस अधिकारी राजाराम वनमाने,अशोक खोत व हेमंत देसाई का समावेश था। इन चारों पुलिसकर्मियों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

प्रकरण से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित
गुरुवार को अतिरिक्त सत्र जस्टिस वीएस पडलकर के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। जस्टिस ने कहा कि इस प्रकरण से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर फैसला नहीं अा जाता, तब तक हम अपना निर्णय नहीं देगे। बांबे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों युनुस की मां की ओर से किए उस आवेदन को रद्द कर दिया था जिसमें उन्होंने और पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाने की मांग की थी। युनुस की मां आसिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। पेशे से इंजीनियर युनुस को पुलिस ने 2002 में घाटकोपर में हुए बम धमाके के मामले में गिरफ्तार किया था बाद में उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 21 मई को रखी है। 

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