बायो डीजल केंद्रों के लिए नीति तैयार करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

बायो डीजल केंद्रों के लिए नीति तैयार करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

Tejinder Singh
Update: 2021-02-22 14:47 GMT
बायो डीजल केंद्रों के लिए नीति तैयार करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि महाराष्ट्र में बायो डीजल आउटलेट स्थापित करने को लेकर राज्य सरकार नीति बनाएगी। सहायक सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस विषय पर आल इंडिया बायो डीजल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका दायर की है। 

न्यायमूर्ति एए सैय्यद व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील चव्हाण ने कहा कि खाद्य-आपूति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पिछले दिनों इस सिलसिले में एक बैठक हुई है। राज्य के मुख्य सचिव ने भी इस बारे में सभी विभागों की बैठक ली है। बैठक में बायो डीजल आउटलेट शुरु करने व रिटेल सेल आफ बायो डीजल के बारें चर्चा की गई है।

आउटलेट शुरु करने के लिए विभिन्न विभागों से 11 अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरुरत पड़ेगी। इसके अलावा इस विषय को लेकर नीति बनाने की भी जरुरत महसूस की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार याचिका में उठाए गए मुद्दे को लेकर राज्य विधि व न्याय विभाग की भी राय लेना चाहती है। इसलिए सरकार को आठ सप्ताह तक का समय दिया जाए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की मंजूरी की भी आवश्यकता है। इससे संबंधिक प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। 

सरकारी वकील से मिली इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार पहले इस बारे में नीति बनाए और फिर उसे न्यायालय के सम्मुख रखे। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 15 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में मुख्य रुप से बायो डीजल आउटलेट शुरु करने से संबंधित विषय को उठाया गया है। 
 

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