अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम करें सब-रजिस्ट्रार, हस्तक्षेप किया... तो खैर नहीं

अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम करें सब-रजिस्ट्रार, हस्तक्षेप किया... तो खैर नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-14 08:26 GMT
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो या मुख्तारनामा, या फिर वसीयत रजिस्टर्ड करनी हो, जिस अफसर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित काम आएगा, वही इसकी प्रक्रिया पूर्ण करा सकेंगे। यदि किसी अफसर ने दूसरे समकक्ष अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हुए पंजीयन से जुड़े काम किए तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश के बाद बुधवार को जिले में भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, अफसरों के कार्य के बीच समानता लाने और आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई।

जानकारी के अनुसार, अब से उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रर) एवं सहायक उप-पंजीयक, उनको सौंपे गए इलाकों की प्रापट्री की रजिस्ट्री ही कर सकेंगे। इसी प्रकार ऑफिस वर्क में हाथ बंटाने वाले मेकर्स समस्त उप-पंजीयकों के मध्य समान रुप से काम करेंगे। इस आशय में वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यायल ने आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं, जो कि जिले के शहरी क्षेत्र में स्थिति दो कार्यालयों के 9 जोनों में प्रभावशील होंगे। इन निर्देशों की अव्हेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों की माने तो यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है, क्योंकि ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कि अन्य उप-पंजीयकों की तुलना में कुछ उप-पंजीयकों द्वारा अधिक संख्या में रजिस्ट्री की जाती है। जबकि, प्रत्येक सब-रिजस्ट्रार को समान रुप से पंजीयन कार्य का अधिकर होता है।

शहरी क्षेत्र के लिए ही लागू
जिले के शहरी क्षेत्र में किसी भी सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त के दौरान इसके पंजीयन के लिए अलग-अलग कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके तहत मुख्य कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति है तथा दूसरा रिजस्ट्री ऑफिस अंधूआ में स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि जारी आदेश सिर्फ जिले के शहरी क्षेत्र के उप-पंजीयकों के लिए लागू किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि शहरी क्षेत्र के दोनों कार्यालयों में एक से अधिक उप-पंजीयक पदस्थ हैं। यही वजह है कि अफसरों के कामकाज में असामनता देखने को मिल रही थी। बता दें कि जिले के ग्रामीण इलाकों के पंजीयन कार्यालय सिहोरा व पाटन में स्थित हैं।

ऐसे बंटे हैं जोन
जिले के शहरी क्षेत्र में पंजीयन कार्य के लिए जबलपुर क्रमांक 1 व जबलपुर क्रमांक 2 में विभाजित किया गया है। इन्हें आगे विभाजित करते हुए जबलपुर क्रमांक 1 को पांच व जबलपुर क्रमांक 2 को चार जोनों में बांटा गया है। सभी जोनों में नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के वार्ड सम्मिलित हैं। दोनों ही पंजीयन कार्यालयों के नौ जोनों में नगर निगम जबलपुर के समस्त वार्डों के साथ-साथ नगर पालिका पनागर के 15 एवं नगर पंचायत भेड़ाघाट के 10 तथा बरेला के 15 वार्ड शामिल हैं।

पक्षकारों को मिलेगी राहत
महानिरीक्षक पंजीयन के आदेशानुसार जिले के शहरी इलाके के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे जहां पक्षकारों व आम जनता को राहत व सुविधा मिल सकेगी, वहीं विभाग के कर्मचारियों के कामकाज में समानता भी आ सकेगी।
- प्रभाकर चतुर्वेदी, प्रभारी उप-महानिरीक्षक, पंजीयन विभाग

 

 

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