15 किलो गेंहू के साथ खरीदना होगा एक किलो मक्का 

15 किलो गेंहू के साथ खरीदना होगा एक किलो मक्का 

Tejinder Singh
Update: 2018-03-28 15:22 GMT
15 किलो गेंहू के साथ खरीदना होगा एक किलो मक्का 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 15 किलों गेहूं के साथ एक किलो मक्का भी खरीदना अनिवार्य है। इसके तहत 14 रुपए किलो का मक्का सरकार एक रुपए प्रतिकिलो की दर से नागरिकों को उपलब्ध कराती है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीष बापट ने विधानसभा में यह जानकारी दी।

गेहूं के साथ मक्का देने का केंद्र सरकार का कानून

राकांपा के जयंत पाटील ने यह मुद्दा उठाया था। जवाब में मंत्री बापट ने बताया कि गेहूं के साथ मक्का देने का केंद्र सरकार का कानून है। राकांपा नेता अजित पवार ने कहा कि अगर सरकार जानवरों के खाने और पोल्ट्री फार्म के लिए मक्का उपलब्ध कराए तो उसे अधिक कीमत भी मिल सकती है। जवाब में बापट ने कहा कि अन्न सुरक्षा कानून आम लोगों के लिए है। फिर भी सरकार गोशालाओं और पोल्ट्री फार्म में मक्का उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। 

राशन दुकानदारों की ज्यादातर मांगें मंजूर

बापट ने विधानसभा में कहा कि राशन दुकानदारों की लगभग सभी मांगे मंजूर कर ली गई है। राज्य के 54 हजार राशन दुकानदार प्रतिमाह 50 हजार रुपए मानधन देने की मांग कर रहे है, यह मांग मंजूर करने लायक नहीं है, ऐसे में इस मांग को छोड़कर उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। मंत्री ने दावा किया कि राशन की दुकान सामान्य दिनों की तरह चलेंगी और आम लोगों को दिक्कत नहीं होगी।
 

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