रेलवे की विभागीय परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
रेलवे की विभागीय परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-05 10:14 GMT
डिजिटल डेस्क जबलपुर। रेलवे में पदोन्नति के लिये 6 अगस्त को होने वाली विभागीय परीक्षा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अधिवक्ता एनएस रूपराह द्वारा याचिका की ग्राह्यता पर उठाई गई आपत्ति के चलते याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति चाही गई, जो बैंच ने मंजूर करके याचिका खारिज कर दी। कटनी के रोशन नगर निवासी समाजसेवी नंद किशोर मिश्रा की ओर से दायर इस याचिका में आरोप था कि प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा आयोजित कराना उचित नहीं है।