जन्म कुंडली के बहाने नहीं तोड़ सकते विवाह के लिए किया वादा

हाईकोर्ट जन्म कुंडली के बहाने नहीं तोड़ सकते विवाह के लिए किया वादा

Tejinder Singh
Update: 2021-09-21 12:51 GMT
जन्म कुंडली के बहाने नहीं तोड़ सकते विवाह के लिए किया वादा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जन्मकुंडली न मिलने का बहाना बताकर विवाह के वादे से नहीं मुकरा जा सकता है। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म व धोखाधड़ी से जुड़े मामले से एक आरोपी को आरोपमुक्त करने से इंकार करते हुए उपरोक्त बात कही है। आरोपी ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि वह पीड़िता (शिकायतकर्ता) से विवाह करना चाहता है लेकिन राशिफल अथवा जन्मकुंडली से जुड़ी ज्योतिषीय विसंगति के चलते वह शादी नहीं कर सकता है। 32 आरोपी अभिषेक मित्रा के खिलाफ एक महिला ने रेप व धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले से खुद को आरोपमुक्त किए जाने की मांग को लेकर आरोपी ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसे न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पैरवी करनेवाले अधिवक्ता राजा ठाकरे ने कहा कि आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच के संबंधों को जन्मकुंडली न मिलने का चलते आगे नहीं बढाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने का नहीं है। बल्कि यह प्रकरण सिर्फ वादाखिलाफी का है। क्योंकि मेरे मुवक्किल का शादी का इरादा है, लेकिन ज्योतिषीय व जन्मकुंडली से जुड़ी विषमता के चलते वे विवाह करने में असमर्थ है। न्यायमूर्ती ने इस दलील पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मामले से जुड़े सबूत व तथ्य दर्शाते हैं कि पहले आरोपी का इरादा विवाह के वादे से मुकरने का नहीं था। अब वह ज्योतिष व जन्मकुंडलीय  बेमेल होने की आड़ में आरोपी अपने विवाह के वादे से मुकर रहा है। इसलिए मेरी राय में यह विवाह से वादाखिलाफी का मामला है। क्योंकि आरोपी ने पीडिता से विवाह का वादा किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने संबंध के लिए सहमति दी थी। इसके अलावा आरोपी ने मामले में शिकायत दर्ज होने से पहले कहा था कि वह शिकायतकर्ता से शादी करेगा लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। इसलिए आरोपी के आवेदन को खारिज किया जाता है।

गौरतलब है कि एक पांच सितारा होटल में काम करनेवाले आरोपी व पीड़िता साल 2012 से एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता ने शिकायत में दावा किया है कि आरोपी ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ कई बार संबंध बनाए है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी इस बीच गर्भवती भी हुई लेकिन आरोपी ने उससे यह कहकर उसका गर्भपात करा दिया कि दोनों अभी विवाह के लिए छोटे हैं। इस बीच आरोपी ने जब पीड़िता को नजरअंदाज करना शुरु कर दिया, तो पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब आरोपी को बुला कर समझाया तो वह शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर अपने वादे से मुकर गया। आरोपी के इस रुख के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। 

 

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